गेहूं सप्ताहिक रिपोर्ट , आज कि गेहूं कि सप्ताहिक रिपोर्ट, 25जून गेहूं सप्ताहिक रिपोर्ट,

गेहूं सप्ताहिक रिपोर्ट – राम राम किसान भाइयों सब को सुबह कि राम राम आज हम 24 जून एक बार फिर नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी, इस पोस्ट के माध्यम से गेहूं कि तेजी मंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगे , इसके माध्यम से गेहूं के उतार चढ़ाव के बारे में जानेगै, हर रोज ताजा मंडी भाव व अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, धन्यवाद आपका दिन शुभ हो
www. haryanamandibhav.com

गेहूं की सप्ताहिक रिपोर्ट देखे

सरकारी गेहूं खरीदने वालों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित केन्द्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत फ्लोर मिलर्स, व्यापारियों, बल्क खरीदारों तथा गेहूं उत्पाद निर्माताओं के लिए गेहं की खरीद से पूर्व कुछ अनिवार्य नियमों- शर्तों का निर्धारण किया है। जिसका पालन करना आवश्यक है। पहली शर्त है पैन नंबर/यह विशिष्ट पहचान का प्रमुख माध्यम है। सरकार का कहना है कि पैन नम्बर पर केवल एक ही भागीदार को प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी में किसी एक राज्य से भाग लेने की अनुमति होगी भले ही इस पैन नम्बर पर अनेक फर्मे पंजीकृत हों इसके अलावा किसी राज्य में बिडिंग प्रकिया में भाग लेने की स्वीकृति केवल उसी प्रान्त में पंजीकृत जीएसटी/ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष मिलेगी।

एक पैनल पर एक खरीदार अधिकतम 100 टन गेहूं की खरीद के लिए बोली (बिड) लगा सकते हैं। सम्बद्ध राज्य के जीएसटी/ट्रेड टैक्स (व्यापार कर) के सम्बन्ध में कहा गया है। कि यदि कोई बिडर का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है। तो यह केवल वहीं दर बोली लगा सकता है लेकिन यदि उस बिडर के पास किसी अन्य राज्य/राज्यों का जीएसटी/ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन है। तो उसने उन राज्यों में भी बोली लगाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने तथा जटिलता या विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से कॉमन मोबाइल नम्बर तथा ई मेल आई डी को विभिन्न पार्टियों को पंजीकृत पैनल में शामिल या पंजीकृत होने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। यदि मौजूदा खरीदार पैनल में शामिल/रजिस्टर्ड भागीदार के पास विभिन्न फर्मों में समान मोबाइल नम्बर या ई मेल आई डी है। तो उसे प्रत्येक के लिए इसका अलग-अलग प्रभाग बनाना होगा और उसे एम/एस एम जंक्शन के साथ अपडेट करना होगा। बिडर के लिए एक वैध एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है जो अघतन तिथि यानी टेंडर जारी होने की तारीख तक अपडेट होना चाहिए।

इसमें असफल रहने वाले बिडर के बिड को कैंसिल कर दिया जाएगा और धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। बिडर को अपने गेहं के स्टॉक के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य होगा केन्द्र सरकार इसके लिए 12 जून को ही स्टॉक सीमा लागू कर चुकी है। जो बिडर अपने अपने स्टॉक की घोषणा नहीं करेगा उसका बिड निरस्त हो जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त करली जाएगी।

नोट – व्यापार अपने विवेक से करे हम किसी भी प्रकार की लाभ हानि कि जिमेदारी नहीं लेते हैं, यह मंडी भाव विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करके इस पोस्ट के माध्यम से आप तक ताजा भाव लेकर हाजिर हुए हैं, अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी मंडी में मंडी भाव कॉन्फ्रम कर ले या पता कर लें। आशा करते हैं यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी होगी

Leave a Comment